Monday, 29 February 2016

किराए से हेलमेट लेकर भरवा रहे पेट्रोल

किराए से हेलमेट लेकर भरवा रहे पेट्रोल
राष्ट्रचंडिका/  सिवनी/पेट्रोल लेना है तो पास वाली दुकान में जाकर हेलमेट किराये से ले लो, 10 रुपए लगेगा और पेट्रोल भी मिल जाएगा। ये बातें पेट्रोल पंप के एक कर्मचारी ने बिना हेलमेट पेट्रोल भरवाने आये बाइक चालक से कही। इसके बाद बाइक चालक युवक पास की दुकान में गया। जहां एक बालक हाथ में हेलमेट लिये हुए 
           भरवाया पेट्रोल
पेट्रोल पंप का नजारा कुछ और ही देखने को मिला।  कुमार हेलमेट लगाकर पेट्रोल पंप पहुंचा। जहां पर पहले से ही लोगों की भीड़ जमा थी। इस दौरान अमित पेट्रोल भरवाने के बाद जैसे ही वहां से निकला उतने में ही बिना हेलमेट के दूसरे बाइक चालकों ने उसे रोककर उससे हेलमेट ले लिया। इस दौरान तकरीबन आधा घंटे तक एक ही हेलमेट से तकरीबन 2 दर्जन से अधिक लोगों ने पेट्रोल भरवाकर चलते बने। लेकिन वहां पर खड़े पेटोल पंप कर्मचारियों ने उन्हें रोकने की बजाय पेट्रोल देने में ही व्यस्त रहे। इतना ही नहीं पेट्रोल पंप में जिन वाहन चालकों के पास हेलमेट नहीं है, उन्हें पहले हेलमेट पहनाया जाता, फिर पेट्रोल भरवाया जा रहा था।
पंप संचालकों ने कहा- जब पुलिस नहीं पहना  
  पाई तो हम कैसे हेलमेट पहनाएं
शासन के आदेश के बाद जिला प्रशासन ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को बिना हेलमेट पेट्रोल देने का निर्देश तो दे दिया है। लेकिन उन्हें इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि आये दिन पुलिस शहर के चौराहे पर चेकिंग लगाकर बिना हेलमेट बाइक सवारों का चालान काटती रहती है। बावजूद इसके लोग बिना हेलमेट के ही शहरों की सड़कों पर बाइक दौड़ा रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जिन वाहन चालकों को पुलिस अभी तक हेलमेट नहीं पहना पाई उनको पेट्रोल न देकर हेलमेट कैसे पहनाया जा सकता है। इस संबंध में कई पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि जब पुलिस हेलमेट नहीं पहना पाई तो हम कैसे पहना पायेंगे
नकली हेलमेट से रहें सावधान
हेलमेट की अनिवार्यता के बाद शहर की सड़को में डुब्लीकेट हेलमेट की दुकानों का सजना शुरू हो गया है। बाहर से आए कुछ विक्रेता शहर में जगह-जगह हेलमेट की दुकान लगाकर बैठ गए हैं और बिना किसी रोक-टोक के हेलमेट बेच रहे हैं। ऐसे में जरूरी है कि आप जब भी हेलमेट खरीदें। अधिकृत दुकान से ही खरीदें और सस्ते के चर में अपनी जान को खतरे में न डालें। हो सकता है कि इस प्रकार से बिकने वाले हेलमेट नकली हो और वे बाद में आपके लिए परेशानी का सबब बन जाए। शहर में विभिन्न स्थानों पर सड़कों पर हेलमेट बेचने वाले कोई बिल तक नहीं देते।
दो पाहिया वाहन चालकों को हेलमेट अनिवार्य करने नो हेलमेट, नो पेट्रोल का फार्मूला लागू किया गया है। इस आशय का आदेश कलेक्टर ने सभी पेट्रोल पंप संचालकों को जारी किया है। कलेक्टर के आदेश पर पेट्रोल पम्प संचालकों ने नोटिस तो लगा दिया, लेकिन इसका पालन नहीं कर रहे हैं। 
इसलिए जारी हुआ आदेश
पिछले साल प्रशासन ने इस संबंध में आदेश जारी किया था। इस पर कोर्ट ने प्रशासन के आदेश पर स्टे दे दिया था। बीते दिनों हाईकोर्ट में फिर से हुई सुनवाई में कोर्ट ने यह कहते हुए आदेश को सही करार दिया कि जिला प्रशासन अगर दुर्घटना रोकने की कोशिश कर रहा है तो हेलमेट की अनिवार्यता गलत नहीं है। इसके बाद से पूरे जिले में इसे लागू कर दिया है।
पूर्व में भी जारी हुए थे आदेश
विभाग ने अपने निर्देश में कहा कि इस नियम का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप मालिकों के खिलाफ? आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 की धारा के तहत सख्त कार्रवाई की जाए। पूर्व में भी विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी किए थे, लेकिन जनहित याचिकाओं के जरिए इस पर स्थगन लिया गया था। हाई कोर्ट की खंडपीठ (इंदौर) ने इन पर विचार करते हुए सभी याचिका को हाल में रद्द कर दिया। हाई कोर्ट की खंडपीठ (इंदौर) द्वारा याचिकाएं खारिज किए जाने के बाद नागरिक आपूर्ति विभाग ने हेलमेट पहनने वाले दुपहिया वाहन चालकों को ही पेट्रोल देने के निर्देश दिए हैं।
हेलमेट पहनने वालों को ही पेट्रोल
जिले के सभी पेट्रोल एवं डीजल पम्प मालिकों को निर्देश दिए है कि प्रत्येक दो पहिया वाहन चालक जब भी पेट्रोल एवं डीजल पम्प पर पेट्रोल क्रय करने आए, ऐसी स्थिति में पेट्रोल/डीजल पम्प प्रबंधक अनिवार्य रूप से यह देखे कि दो पहिया वाहन चालक हेलमेट लगाकर आया है या नहीं। जिले में पेट्रोल एवं डीजल मालिक अथवा उसके कर्मचारी बिना हेलमेट वाले दोपहिया वाहन चालक को पेट्रोल का प्रदाय नहीं करेंगे एवं पम्प परिसर में बैनर या बोर्ड में इस प्रकार की सूचना बड़े-बड़े अक्षरों में लगाकर रखे, जिसमें स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख किया गया हो।
सख्ती से रोक
गौरतलब है कि सड़क दुर्घटनाओं में बिना हेलमेट लगाए चालकों को गंभीर चोट, शारीरिक अपंगता, मृत्यु की संभावना अधिक होने को दृष्टिगत रखते हुए ऐसे दो पहिया वाहन चालकों की हेलमेट लगाए बिना ही वाहन चलाने की प्रवृत्ति पर सख्ती से रोक लगाए जाने हेतु मोटर स्पिरिट तथा हाईस्पीड डीजल ऑयल (अनुज्ञापन तथा नियंत्रण) आदेश 1980 की धारा 10 के अंतर्गत समस्त पेट्रोल एवं डीजल पंप्स के अनुज्ञप्तिधारियों को दो पहिया वाहन चालकों को हेलमेट लगाकर वाहन लेकर आने पर ही उन्हें पेट्रोल प्रदाय किए जाने के निर्देश दिए गए थे।
नहीं हो रही मॉनीटरिंग
पेट्रोल पम्प संचालक को नो हेलमेट, नो पेट्रोल का पालन कराने के लिए खाद्य विभाग के निरीक्षकों को जिला आपूर्ति नियंत्रक ने निर्देश दिया है। लेकिन कोई भी खाद्य निरीक्षक पेट्रोल पम्प की मॉनीटरिंग नहीं कर रहा है। इससे पेट्रोल पम्प संचालक मनमानी पर उतारु हैं।

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